केजरीवाल के पत्र के खिलाफ दायर याचिका खारिज

केजरीवाल के पत्र के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर विचार करने से बुधवार को इंकार कर दिया, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा तिहाड़ जेल से अपने समर्थकों के नाम लिए गए खुले पत्र के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। याचिका में पत्र के वितरण पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था केजरीवाल के पत्र में कानून का उल्लंघन करने के लिए लोगों को उकसाया गया है और न्यायपालिका पर आधारहीन आरोप लगाए गए हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर सुनवाई की जा सके। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्जा करा सकता है।

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल को मानहानि मामले में निजी मुचलका जमा करने से इंकार करने पर न्यायिक हिरासत में तिहाड़ केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था, जहां से उन्होंने 24 मई को अपनी स्थिति पर समर्थकों के नाम खुला पत्र लिखा था। हालांकि, उन्होंने मंगलवार को उच्च न्यायालय के सुझाव पर 10,000 रुपये का निजी मुचलका भर दिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता विवेक नारायण शर्मा से कहा कि वह आपराधिक शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि न्यायालय इस मामले पर विचार नहीं कर सकता।

पीठ ने कहा कि इस मामले पर यह न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शर्मा ने इस अनुरोध के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि वह केंद्र को निर्देश दे कि केजरीवाल का खुला पत्र हटाए जाने तक आप की वेबसाइट ब्लॉक कर दी जाए।

याचिका में कहा गया था कि निचली अदालत ने केजरीवाल को हिरासत में भेजा है, उन्होंने इसे चुनौती देने की जगह कानून का उल्लंघन करते हुए लोगों को उकसाने का विकल्प चुना और न्यायपालिका पर आधारहीन आरोप लगाए। याचिका के मुताबिक कि केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से खुला पत्र जारी कर अपमानजनक व्यवहार किया है।

याचिका में कहा गया है कि आप के पदाधिकारियों ने विभिन्न मीडिया संस्थानों को पत्र वितरित किया है और अपने वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया है। शर्मा ने कहा कि यह पत्र समाज के लिए खतरनाक और कानून व अदालत के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 28, 2014, 14:46

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