दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर हाईकोर्ट का फैसला आज

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर हाईकोर्ट का फैसला आज

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर हाईकोर्ट का फैसला आज ज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली : नर्सरी एडमिशन मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकती है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की ओर से दायर मामले पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा और जस्टिस राजीव सहाय एंडला की बैंच ने मामले की सुनवाई की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा था कि कोर्ट के फैसले आने के बाद ही स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि इससे पहले एक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने नई गाइडलाइन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

हालांकि इसी दौरान माइनारिटी स्कूलों को एडमिशन शुरू करने के लिए छूट मिल गई। हालांकि कई सोशल साइट पर पैरेंट्स के पोस्ट से सामने आया था कि कई सामान्य कैटेगरी के स्कूलों ने भी फॉर्म की बिक्री शुरू कर दी है।

कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर सोमवार सुबह 10.30 बजे का समय दिया है, इसलिए अब पैरेंट्स इसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब नई गाइडलाइन पर स्थिति साफ होगी। अपनी याचिका में प्राइवेट स्कूलों ने राज्यपाल की ओर से जारी की नई गाइडलाइन को अपनी ऑटोनोमी में हस्तक्षेप बताया था।

नई गाइडलाइन में सभी स्कूलों को एक प्वाइंट सिस्टम फॉलो करने का आदेश दिया गया था। मैनेजमैंट कोटा भी खत्म कर दिया गया था। बाद में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से भी नई गाइडलाइन को हरी झंडी दिखाते हुए कुछ निर्देश जारी किए गए थे।

First Published: Monday, January 20, 2014, 08:43

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