केजरीवाल के खिलाफ दायर याचिका खारिज

केजरीवाल के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का एक मामला दायर किया जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने झूठे वादे कर जनता को गुमराह किया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी.डी. अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने वकील एम.एल. शर्मा से कहा कि यदि वह चाहें तो इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

पीठ ने याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा कि यदि आप चाहें तो धोखाधड़ी की एक प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। आपको कौन रोकता है? हर बात को जनहित याचिका मत बनाइए। यह जनहित में नहीं है। पीठ ने कहा, कि याचिकाकर्ता को जनता का एक सदस्य होने के नाते पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने से कोई नहीं रोकता.. लिहाजा हम इस याचिका को खारिज करते हैं।

यह जनहित याचिका केजरीवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सत्ता हासिल करने के लिए आप के चुनावी घोषणा पत्र में झूठे वादे कर उन्होंने जनता को गुमराह किया। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, February 19, 2014, 14:33

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