Last Updated: Friday, October 4, 2013, 18:15
नई दिल्ली: एक पूर्व विमान परिचारिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की जमानत अवधि विस्तार की याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.सी.गुप्ता ने कांडा की अंतरित जमानत की अवधि चार अक्टूबर से आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया। कांडा पिछले 13 महीनों से जेल में हैं। उन्होंने न्यायालय के सामने 18 अगस्त 2012 को समर्पण किया था।
सिरसा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले कांडा को राज्य विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी जमानत अवधि के विस्तार के लिए एक आवेदन दिया था। उनके सह आरोपी और कर्मचारी अरुणा चड्ढा भी 15 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के आदेश को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दिया था।
कांडा और चड्ढा पर एक पूर्व एयर होस्टेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। 23 वर्षीय पूर्व एयर होस्टेस ने 4-5 अगस्त 2012 को आत्महत्या की। एक सुसाइड नोट में उसने कांडा और चड्ढा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कांडा पर दुष्कर्म, दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी के साथ ही आईटी कानून के तहत कंप्यूटर हैक करने और अक्रामक या गलत संदेश भेजने का आरोप लगाया गया है। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 4, 2013, 18:15