Last Updated: Friday, January 24, 2014, 00:50
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज किया है। केजरीवाल के खिलाफ यह एफआईआर दिल्ली में रेल भवन के बाहर धारा-144 के बावजूद दिए गए धरना-प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर दर्ज किया गया है।
एफआईआर संसद भवन मार्ग (पार्लियामेंट स्ट्रीट) थाने में दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरना देने वाले केजरीवाल पर धारा-144 का उल्लंघन, हिंसा और भीड़ को उकसाने की धाराएं लगाई गई हैं।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से रेल भवन के बाहर दिए गए धरने के संदर्भ में दो और प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक पुलिस सूत्र ने बताया, ‘आईपीसी कर धारा 323, 509 और 341 एवं 342के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।’
केजरीवाल के धरने को लेकर अब तक कुल चार प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। बीते सोमवार को पहली प्राथमिकी दर्ज की गई और दूसरी मंगलवार को दर्ज की गई। सूत्रों का कहना था कि केजरीवाल का नाम प्राथमिकी में नहीं लिया गया है, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने उनका नाम लिया है और आरोप पत्र दाखिल करने के समय उनका नाम आरोपियों की सूची में शामिल हो सकता है। (एजेंसी इनपुट के साथ)
First Published: Friday, January 24, 2014, 00:20