जदयू नेता की हत्या मामले में पूर्व सांसद दोषी करार

जदयू नेता की हत्या मामले में पूर्व सांसद दोषी करार

पटना : बिहार की एक अदालत ने सत्ताधारी जनता दल-युनाइटेड (जदयू) नेता और ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र सिंह हत्याकांड में आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं पूर्व सांसद विजय कृष्ण सहित चार लोगों को सोमवार को दोषी पाया है। सजा चार दिसंबर को सुनाई जाएगी।

लोक अभियोजक जेपी सिंह ने बताया कि इस मामले में पटना व्यवहार न्यायालय ने आरोपी विजय कृष्ण, उनके पुत्र चाणक्य उर्फ गुड्डू, नौकर गगन और अंगरक्षक उमेश सिंह को दोषी पाया है। उन्होंने बताया कि सजा चार दिसंबर को सुनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि 23 मई 2009 को सत्येंद्र सिंह की हत्या पटना में ही कर दी गई थी। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र निवासी सत्येंद्र सिंह के अपहरण की आशंका को लेकर 24 मई 2009 को पटना के श्रीकृष्णपुरी थाना में उनके परिजनों द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था।

पुलिस ने जांच में पाया था कि आनंदपुरी मुहल्ला स्थित एक अपार्टमेंट में सत्येंद्र की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को एक बड़े बक्से में रखकर गंगा नदी में फेंक दिया गया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले में पूर्व सांसद सहित चार लोगों को आरोपी बनाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। (एजेंसी)

First Published: Monday, December 2, 2013, 20:58

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