Last Updated: Thursday, May 22, 2014, 00:54
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर हिरासत में लेकर 23 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता नितिन गडकरी द्वारा यहां एक अदालत में दायर आपराधिक मानहानि के मामले में जमानत संबंधी मुचलका भरने से इनकार कर दिया था।
जब आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता केजरीवाल ने 10,000 रुपए का निजी मुचलका जमा कराने से बार-बार इनकार किया तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने आदेश दिया, केतरीवाल को हिरासत में लिया जाए। उन्होंने कहा, जब कोई आरोपी जमानत का मुचलका अथवा निजी मुचलका जमा करने से इनकार करता है तो इन परिस्थितियों में यह अदालत आरोपी को हिरासत में भेजने को विवश है। मजिस्ट्रेट ने कहा, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और 23 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। कोर्ट की ओर से आदेश दिए जाने के बाद केजरीवाल को कोर्ट परिसर के भीतर ही हिरासत में ले लिया गया और बाद में तिहाड़ जेल ले जाया गया।
मजिस्ट्रेट ने अपने तीन पृष्ठों के आदेश में यह भी कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया को अस्वीकार नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा, कोर्ट मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती जब कोई वादी जानबूझकर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि आरोपी वित्तीय अनुलब्धता के कारण जमानती मुचलकता जमा करने में असमर्थ है। कोर्ट ने कहा, आरोपी सिर्फ जमानती मुचलका अथवा निजी मुचलका नहीं जमा कराने पर अडिग है।
कोर्ट ने आज सुबह केजरीवाल और गडकरी के वकीलों की जिरह सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख दिया था। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या वह ऐसा चाहते हैं कि उनके साथ कुछ विशेष तरह का व्यवहार किया जाए। अपने खिलाफ जारी समन के अनुपालन में कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल ने मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट से कहा कि वह हलफनामा देने को तैयार हैं कि वह कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। केजरीवाल ने हालांकि, जमानत हासिल करने के लिए मुचलका भरने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं लेकिन केजरीवाल जमानत के लिए मुचलका क्यों नहीं भरेंगे। क्या समस्या है। एक प्रक्रिया है और हमें इस मामले में दूसरी प्रक्रिया क्यों अपनानी चाहिए। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं सहमत हूं कि वह कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन प्रक्रिया यह है कि किसी भी व्यक्ति को जमानत के लिए मुचलका भरना होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ विशेष तरह का व्यवहार किया जाए ? कोर्ट में केजरीवाल ने भी दलीलें पेश कीं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है और वह किसी विशेष व्यवहार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, यह मेरा सिद्धांत है कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं जमानत नहीं मांगूंगा। मैं जेल जाने को तैयार हूं। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकीलों प्रशांत भूषण तथा राहुल मेहरा ने मजिस्ट्रेट से कहा कि ये मामले राजनीतिक प्रकृति के हैं और आम आदमी पार्टी (AAP) के सिद्धांत के अनुसार वे जमानत के लिए मुचलका नहीं भरेंगे।
गडकरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने बचाव पक्ष के वकील की दलील का विरोध किया और कहा कि कानून में हलफनामा देने की कोई प्रक्रिया नहीं है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए।
केजरीवाल को कोर्ट ने पूर्व में निर्देश दिया था कि वह मानहानि के मामले में आज कोर्ट में हर हाल में पेश हों। कोर्ट ने केजरीवाल को यह कहते हुए आपराधिक मानहानि की शिकायत पर आरोपी के रूप में 28 फरवरी को समन भेजा था कि AAP नेता द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयानों में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। गडकरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने उनकी मानहानि की है। केजरीवाल ने गडकरी का नाम ‘भारत के सर्वाधिक भ्रष्ट’ लोगों की सूची में रखा था।
गडकरी के वकील ने एक आवेदन दायर कर भाजपा नेता की ओर से छूट मांगी। अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, भूषण ने कहा कि केजरीवाल हलफनामा देंगे कि वह अदालत के समक्ष पेश होंगे, लेकिन वह जमानत के लिए कोई मुचलका नहीं भरेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने हालांकि, यह कहकर इसका विरोध किया कि कानून सबके लिए समान है तथा केजरीवाल को जमानत के लिए मुचलका भरना चाहिए।
अधिवक्ता मेहरा ने तर्क दिया कि वे किसी विशेष व्यवहार की मांग नहीं कर रहे हैं और प्रक्रियाएं कहीं भी यह नहीं कहतीं कि कोई व्यक्ति हलफनामा नहीं दे सकता। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा, यह शिकायत का मामला है। यदि आप हलफनामा देते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल इसी मामले में भिन्न रूख क्यों होना चाहिए?
मजिस्ट्रेट ने कहा, जब आप, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एक ‘आम आदमी’ की तरह व्यवहार करें। प्रक्रिया सबके लिए समान होनी चाहिए। क्या मुचलका भरने में कोई समस्या है।? उन्होंने यह भी कहा, आप (केजरीवाल) जो भी कह रहे हैं वह एक भिन्न तरह का व्यवहार है। इस पर केजरीवाल ने कहा कि यह मूलत: एक राजनीतिक मामला है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।
'आप' कार्यकर्ताओं ने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर और तिहाड़ जेल के बाहर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
जानें, केजरीवाल के जेल जाने पर कांग्रेस, भाजपा, AAP ने क्या कहा कांग्रेस और भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल की ओर से 10,000 रुपए का मुचलका जमा करने से इनकार करने के कदम को प्रचार स्टंट बताया तो AAP ने अपने नेता के इस कदम को सैद्धांतिक करार दिया है।
आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, यह पैसों का नहीं, सिद्धांत का मामला है। अगर अरविंद केजरीवाल मुचलका जमा कर देते तो इसका मतलब यह होता कि वह दोषी हैं। उन्होंने अदालत को भरोसा दिया था कि अदालत की ओर से बुलाने पर वह किसी भी समय उपस्थित हो जाएंगे।
दूसरे दलों ने इसको लेकर केजरीवाल पर हमला बोला। भाजपा ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल लोकसभा चुनाव में हार के बाद बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। भाजपा नितिन गडकरी द्वारा दायर मानहानि के मामले में आज केजरीवाल को उस वक्त एक स्थानीय अदालत ने 23 मई तक के लिए जेल भेज दिया जब उन्होंने मुचलका जमा करने से इनकार कर दिया।
केजरीवाल पर निशाना साधते हुए दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए AAP को समर्थन नहीं देने के कांग्रेस के फैसले से वह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वह सत्ता के भूखे हैं। अब उन्हें जनलोकपाल और दूसरे मुद्दों की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा, हम उनके कदम की निंदा करते हैं। हमें उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है।
भाजपा नेता हषर्वर्धन ने कहा कि केजरीवाल ने नितिन गडकरी के खिलाफ गलत आरोप लगाए जिसका सही जवाब गडकरी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराके दिया। हषर्वर्धन ने कहा, इस तरह की राजनीति को भारत की जनता और खासकर राष्ट्रीय राजधानी के लोगों ने खारिज कर दिया है। मैं नहीं समझता कि अब इस तरह के नाटक से उन्हें मदद मिलेगी। भाजपा के दूसरे वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के कदम को प्रचार स्टंट करार दिया।
गुप्ता ने कहा, वह बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दिल्ली और दूसरी जगहों पर आप की चुनावी हार से काफी परेशान हैं तथा इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, हम जानते थे कि वे अराजकतवादी हैं, लेकिन इसकी कल्पना नहीं की थी कि वे इस हद तक चले जाएंगे। AAP नेता आशुतोष ने अपने नेता के कदम का बचाव करते हुए कहा, पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाना अपराध है? भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम कोई मुचलका जमा नहीं करना चाहते है, यह हमारा रूख है।
गडकरी ने कोर्ट जाकर ठीक किया- हर्षवर्धन
नौटंकी कर रहे हैं केजरीवाल, कोर्ट का फैसला सही- शोभा ओझा
सहानुभूति लेने के लिए केजरीवाल का स्टंट- बिन्नी
ऐसे केस में जेल भेजने की जरूरत नहीं होनी चाहिए - प्रशांत भूषण
First Published: Wednesday, May 21, 2014, 16:24