Last Updated: Monday, October 14, 2013, 20:29

नई दिल्ली : एयरहोस्टेस आत्महत्या कांड में दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को जमानत देने से आज इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मुकदमा शुरू होने वाला है और कांडा की ताकत और हैसियत को देखते हुए महज उसकी मौजूदगी से गवाहों के डरने की संभावना है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम सी गुप्ता ने कहा, ‘‘मैं आरोपी गोपाल गोयल कांडा को जमानत पर रिहा करने को प्रवृत्त नहीं हूं।’’ गुप्ता ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप हैं और अभियोजन पक्ष के सबूत दर्ज किये जाने की कार्यवाही शुरू होने वाली है और सामग्री तथा आरोपी के कर्मचारी गवाहों समेत सार्वजनिक गवाहों से परीक्षण किया जाना बाकी है।
अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी की ताकत, उसके रूतबे और हैसियत को देखते हुए महज उसकी उपस्थिति मामले की परिस्थितियों के अनुसार गवाहों को डराने और उनके साथ छेड़छाड़ की संभावना पैदा करती है। इस संबंध में राज्य की तरफ से आशंका का भी इजहार किया गया है।’’
सिरसा के विधायक कांडा ने यह कहते हुए जमानत की मांग की थी कि उसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस पहले ही आरोप पत्र दायर कर चुकी है और वह अगस्त 2012 से हिरासत में है। (एजेंसी)
First Published: Monday, October 14, 2013, 20:29