Last Updated: Saturday, February 15, 2014, 23:07
अहमदाबाद : अहमदाबाद की एक अदालत ने शनिवार को शहर की अपराध शाखा से एक प्राथमिकी दर्ज करने और गुलबर्ग सोसाइटी के पूर्व निवासियों की भूमिका की जांच का आदेश दिया। सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा जाली दस्तावेज जमा करने के मामले में इन लोगों की भूमिका की जांच का आदेश दिया गया है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बी जे गणात्रा ने गुलबर्ग सोसाइटी के दो निवासियों फिरोजखान पठान और मोहम्मद शरीर के खिलाफ जाली दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच का आदेश दिया। वे सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड के पूर्व सहायक थे। (एजेंसी)
First Published: Saturday, February 15, 2014, 23:07