Last Updated: Saturday, January 18, 2014, 13:05
ज़ी मीडिया ब्यूरोचंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने कथित रूप से निलंबित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार ने यह आदेश गुजरात की एक कंपनी को ठेका देने के मामले में दिया है। खेमका के खिलाफ आरोप 2009 के हैं जब वह राज्य गोदाम निगम के प्रबंध निदेशक थे।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हरियाणा सरकार ने आरोप लगाया है कि उसकी अनुमति के बिना खेमका कथित रूप से ठेके के नियमों एवं शर्तों में बदलाव किए।
रिपोर्टों के मुताबिक खेमका ने बोर्ड से मंजूरी लिए बगैर गैलवैल्यूम मैटीरियल की छत वाले 25 गोदाम बनाने का टेंडर जारी किया था। इसके लिए विदेश की गैलवैल्यूम शीट की शर्त रखी गई थी। तकनीकी बोली 28 जनवरी, 2009 को खोली जानी थी और अगले दिन वित्तीय बोली। मगर, खेमका ने 28 जनवरी को ही तकनीकी बोली के बाद वित्तीय बोली खोल ली।
तकनीकी बोली में डोंग बू ब्रांड शीट की शर्त रख दी। पहला ठेका 7.93 करोड़ रुपए का दिया। शर्तें भी बदल लीं। बाद में उसी कंपनी को 18 फरवरी, 2009 को 1.01 करोड़ रुपए और 26 मार्च, 2009 को 3.18 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया। यानी बिना मंजूरी के 12.14 करोड़ रुपए के ठेके दे दिए गए। पारंपरिक पुरानी शीटों को क्यों बदला गया, उसका सर्वेक्षण नहीं कराया गया।
First Published: Saturday, January 18, 2014, 13:05