स्कूलों की याचिका पर कोर्ट का फैसला माता-पिता के लिए राहत: सिसौदिया

स्कूलों की याचिका पर कोर्ट का फैसला माता-पिता के लिए राहत: सिसौदिया

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को गैरवित्तपोषित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।

इन स्कूलों ने नर्सरी प्रवेश दिशानिर्देश पर अधिसूचना रद्द करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने कहा कि अदालत का यह फैसला अभिभावकों को काफी राहत देगा।

शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला बच्चों के अभिभावकों के लिए बड़ी राहत है। (एजेंसी)



First Published: Saturday, January 11, 2014, 09:47

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