रामदेव को कोर्ट ने दी योग शिविरों की अनुमति

रामदेव को कोर्ट ने दी योग शिविरों की अनुमति

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने आज योग गुरु रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को वड़ोदरा और अहमदाबाद में इस शर्त के साथ योग शिविर लगाने की अनुमति दे दी कि इनमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रचार नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति आरपी धोलेरिया की खंडपीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ता का ट्रस्ट किसी राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार नहीं करेगा।’ शिविरों में किसी दल या नेता के बैनर या होर्डिंग नहीं लगाये जाएंगे और नेताओं को कार्यक्रम स्थल में आने की इजाजत नहीं होगी।

ट्रस्ट ने योग शिविरों को दी गयी अनुमति निरस्त करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वड़ोदरा में 26 अप्रैल को और अहमदाबाद में 27 अप्रैल को शिविर का आयोजन होना है। (एजेंसी)

First Published: Friday, April 25, 2014, 22:14

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