Last Updated: Friday, January 10, 2014, 16:11
ज़ी मीडिया ब्यूरो दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले के दिशा निर्देशों पर रोक लगाए जाने की मांग करने वाले निजी स्कूलों को शुक्रवार को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले के दिशा निर्देशों को रद्द किए जाने की मांग पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के मामले में निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। निजी स्कूलों में अब मैनेजमेंट कोटा नहीं होगा। निजी स्कूलों की अपील पर हाईकोर्ट ने आज यह फैसला दिया।
गौर हो कि दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से नर्सरी कक्षा में दाखिला के संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के खिलाफ गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के एक संगठन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उपराज्यपाल ने स्कूल के पास रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने और 20 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा को खारिज करने का निर्देश जारी किया है। याचिका में संगठन ने 2014-15 के लिए जारी दिशा-निर्देशों को खारिज करने की मांग करते हुए कहा है कि उपराज्यपाल कार्यालय को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।
याचिका में दावा किया गया है कि दिशा-निर्देश स्वायत्तता के सिद्धांत के विरूद्ध है और मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को केन्द्र सरकार ने अधिकार दिया है कि वह अपने 75 प्रतिशत सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया तय कर सके। इस याचिका में केन्द्र सरकार, शिक्षा निदेशालय और उपराज्यपाल कार्यालय को पार्टी बनाया गया है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने 2014-15 में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए 18 दिसंबर को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे और 20 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा को खारिज करने जैसा कदम उठाया था।
स्कूल से निकटता के संदर्भ में पहले स्कूल से छह किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे को 100 में से 70 अंक मिलते थे, लेकिन नए निर्देश में इस दूरी को बढ़ाकर आठ किलोमीटर कर दिया गया। हालांकि जंग ने मैनेजमेंट कोटा को खत्म करने के निर्णय से इनकार किया है। दिल्ली में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी और आवेदनपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी होगी।
First Published: Friday, January 10, 2014, 13:14