Last Updated: Wednesday, April 23, 2014, 21:43
अहमदाबाद : गुलबर्ग सोसाइटी के कोष गबन के मामले में जानीमानी समाजसेविका तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद और कांग्रेस के दिवंगत सांसद एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर 19 जून तक रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय ने उस वक्त गिरफ्तारी पर रोक लगाई जब गुजरात के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा और आश्वासन दिया कि सीतलवाड़ एवं अन्य को आगे के आदेश तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुरोध के बाद न्यायमूर्ति अनंत एस दवे ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर अग्रिम जमानत के मामले में एक बार फिर वक्त की मांग क्यों की जा रही है। सरकारी वकील ने जब कहा कि मामले के दस्तावेजों के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए तो अदालत ने 19 जून तक का वक्त दे दिया और सीतलवाड़ सहित सभी पांच आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
इससे पहले, 4 अप्रैल को गुजरात सरकार ने गुलबर्ग सोसाइटी कोष गबन के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था। सीतलवाड़, आनंद, जाफरी, गुलबर्ग सोसाइटी के सचिव फिरोज गुलजार और उसके अध्यक्ष सलीम संधी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए 23 अप्रैल तक का वक्त दिया था। शहर की सत्र अदालत सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत 25 मार्च को ही खारिज कर चुकी है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 23, 2014, 21:43