हाईकोर्ट ने एनडी तिवारी पर लगाया अर्थदंड

हाईकोर्ट ने एनडी तिवारी पर लगाया अर्थदंड

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पितृत्व संबंधी मामले में जिरह के लिए उपस्थित नहीं होने पर कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी पर आज ढाई लाख रूपये का अर्थदंड लगाया तथा उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए आखिरी मौका दिया है।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर की पीठ ने 89 साल के तिवारी से कहा कि वह रोहित शेखर को यह राशि अदा करें। अदालत ने उनसे यह भी कहा कि वह 20 फरवरी को स्थानीय आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं।

रोहित ने मामला दर्ज कर दावा किया है कि तिवारी जैविक पिता हैं। अदालत ने वह अनुरोध अस्वीकार कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि तिवारी को उच्च न्यायालय परिसर से बाहर बयान रिकॉर्ड किया जाए। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, February 12, 2014, 22:09

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