CBI के आरोपपत्र में नहीं हो सकता है अमित शाह का नाम

CBI के आरोपपत्र में नहीं हो सकता है अमित शाह का नाम

नई दिल्ली : इशरत जहां मामले में सीबीआई जल्दी ही पूरक आरोपपत्र दाखिल कर सकती है जिसमें गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह का नाम आरोपी के तौर पर होने की संभावना नहीं है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पूरक आरोपपत्र में खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों का ब्योरा हो सकता है जो कथित फर्जी मुठभेड़ की साजिश का हिस्सा थे। मुठभेड़ में 19 साल की इशरत जहां और तीन अन्य लोगों को मार दिया गया था।

सूत्रों ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह का नाम मामले में तब आया जब मुख्य आरोपियों में शामिल डी जी वंजारा ने दावा किया कि पूर्व मंत्री ने उन्हें तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को धोखा दिया जिन पर सीबीआई ने मुठभेड़ के कई मामलों में प्रकरण दर्ज किया है।

सीबीआई ने हाल ही में भाजपा महासचिव और उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रभारी शाह से इशरत जहां मुठभेड़ मामले में पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक उनसे वंजारा के इस्तीफे में लगाये गये आरोपों के संबंध में सवाल-जवाब किये गये थे। (एजेंसी)

First Published: Monday, October 14, 2013, 22:53

comments powered by Disqus