Last Updated: Saturday, February 15, 2014, 23:03
अहमदाबाद : अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) और साल 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले के आरोपी पी पी पांडे की अस्थायी जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
जेल में बंद आईपीएस अधिकारी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए 21 दिनों के लिए जमानत मांगी थी। उनके पिता की गत बुधवार को मृत्यु हो गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीता गोपी ने इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी कि पांडे के चार सहोदर हैं जो आवश्यक रस्मों को कर सकते हैं। पांडे फर्जी मुठभेड़ मामले में पिछले साल अगस्त से साबरमती जेल में बंद हैं। (एजेंसी)
First Published: Saturday, February 15, 2014, 23:03