Last Updated: Thursday, May 15, 2014, 17:57

अहमदाबाद : इशरत जहां तथा तीन अन्य के कथित फर्जी मुठभेड़ कांड में नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को राहत प्रदान करते हुए यहां की विशेष सीबीआई अदालत ने गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री शाह तथा अहमदाबाद के पूर्व पुलिस आयुक्त के आर कौशिक को इस मामले में बतौर आरोपी अभ्यारोपित करने की मांग करने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
प्रणेश पिल्लै उर्फ जावेद शेख के पिता गोपीनाथ पिल्लै ने याचिका दायर की थी। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 15 जून, 2004 को फर्जी मुठभेड़ में इशरत जहां समेत जो चार लोग कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए थे, उनमें प्रणेश भी था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीता गोपी ने यह कहते याचिका खारिज कर दी कि महज सीबीआई के आरोपपत्र में दर्ज बयान शाह एवं कौशिक को बतौर आरोपी अभ्यारोपित करने के लिए काफी नहीं हो सकते तथा इस चरण में उनका यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जांच एजेंसी सीबीआई ने सात मई को अदालत में हलफनामा दायर कर अमित शाह को ‘क्लीनचीट’ दी थी। सीबीआई का कहना था कि शाह के खिलाफ सबूत नहीं हैं। जांच एजेंसी ने एक पूरक आरोपपत्र दायर किया है लेकिन अदालत ने उसका संज्ञान नहीं लिया है क्योंकि सीबीआई ने उसमें दर्ज अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृहमंत्रालय की इजाजत नहीं मांगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, May 15, 2014, 17:57