Last Updated: Tuesday, December 3, 2013, 14:50
ठाणे: उल्हासनगर के पूर्व विधायक सुरेश उर्फ पप्पू कलानी तथा तीन अन्य को यहां की एक सत्र अदालत ने 23 साल पुराने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 65 वर्षीय कलानी तथा तीन अन्य को इस मामले में 29 नवंबर को दोषी ठहराया था।
पूर्व विधायक को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश्वरी बापट सरकार ने आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया तथा दो अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। घनश्याम भतीजा की ठाणे जिले के उल्हासनगर में स्थित पिंटो रिजॉर्ट्स के समीप 27 फरवरी 1990 को हत्या कर दी गई थी। हत्या के गवाह उसके भाई इंदर भतीजा को पुलिस सुरक्षा के बाद भी 27 अप्रैल 1999 को गोली मार दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, हत्या के दोनों मामले लंबे समय से जारी राजनीतिक और आपराधिक वैमनस्य का नतीजा थीं। पुलिस ने पप्पू कलानी, बच्ची पांडे , बाबा गैबरियल , मोहम्मद असरत शेख , नरेंद्र रामसिंघानी और रिचर्ड के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 3, 2013, 14:50