Last Updated: Saturday, February 1, 2014, 09:42
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे 38 वर्षीय एक कैदी को आज 10 दिन की पैरोल प्रदान की ताकि वह अपनी प्रेमिका से विवाह कर सके।
न्यायमूर्ति एस राजेश्वरन और न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश ने पेशे से वकील होने वाली पत्नी की उस याचिका पर सोमसुंदरम को 10 दिन की पैरोल प्रदान की जिसमें कहा गया था कि 17 जनवरी को मंगनी के बाद विवाह की तिथि दो फरवरी तय की गई है।
न्यायाधीशों ने कहा, सोमसुंदरम को शाम चार बजे रिहा किया जाए और उसे 10 फरवरी को शाम सात बजे लौट आना होगा। पैरोल के दौरान उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा मुहैया करायी जाए। (एजेंसी)
First Published: Saturday, February 1, 2014, 09:42