महाराष्ट्र सरकार 1.46 लाख पुराने मामले वापस लेगी

महाराष्ट्र सरकार 1.46 लाख पुराने मामले वापस लेगी

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लोगों के खिलाफ दर्ज लगभग 1.46 लाख छोटे मोटे और पुराने मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है।

राज्य के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने 1,46,680 पुराने और अप्रभावी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। इन मामलों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 288 और 321 का उपयोग कर वापस लिया जाएगा। ये दोनों धाराएं ऐसा कदम उठाने की अनुमति देती हैं।

विभाग में एक अन्य अधिकारी ने अनुसार इन मामलों में से अधिकतर राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ आरोपों से जुड़ी हुई हैं। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में अदालत में लगभग 35 से 40 लाख छोटे मामले विचारधीन हैं। उन्होंने कहा कि इनमें सजा तीन महीने से ज्यादा नहीं है। उन्होंने बताया कि इन मामलों को जल्द नहीं निपटाया गया और इन पर काफी समय लग गया। लिहाजा सरकार ने उचित जांच पड़ताल करने के बाद :1.46 लाख: मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है।

अधिकारी ने कहा कि जिन मामलों को वापस लिया जाना है, उनके लिए जिला और राज्य स्तर की समितियां बनाई गई हैं। अधिकारी ने बताया कि इन समितियों में जज, जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। (एजेंसी)

First Published: Thursday, January 16, 2014, 14:34

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