आदर्श मामला: पूर्व सीएम चव्हाण को राहत, राज्यपाल ने नहीं दी मुकदमे की इजाजत

आदर्श मामला: पूर्व सीएम चव्हाण को राहत, राज्यपाल ने नहीं दी मुकदमे की इजाजत

आदर्श मामला: पूर्व सीएम चव्हाण को राहत, राज्यपाल ने नहीं दी मुकदमे की इजाजतमुंबई/दिल्ली: महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकरनारायणन ने आदर्श हाउसिंग मामले में सीबीआई को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। इससे एजेंसी के पास उनके खिलाफ मामला बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। घोटाला सामने आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले चव्हाण उन 12 आरोपियों में से है जिनके खिलाफ एजेंसी ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोपपत्र में खुद को शामिल किए जाने को चुनौती देते हुए कहा था कि मुकदमे के लिए राज्यपाल से अनुमति नहीं ली गयी। जबकि, सीबीआई ने जवाब में कहा कि आरोपपत्र दाखिल करने के समय वह पूर्व मंत्री थे इसलिए अनुमति की जरूरत ही नहीं थी।

हालांकि, अदालत ने एजेंसी को मामला चलाने की अनुमति नहीं दी थी। बाद में सीबीआई मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास गयी लेकिन अनुमति नहीं मिली। यहां तक कि इस संबंध में एजेंसी ने विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की थी।

सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा कि फिलहाल हमारे पास कोई कानूनी उपाय नहीं है। मामले पर अदालत को गौर करना है। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब सक्षम प्राधिकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण रसूखदार मंत्रियों के खिलाफ मामला वापस लिया गया है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, December 18, 2013, 14:13

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