बेटी से बनाया यौन संबंध, पिता को 14 साल की सजा

बेटी से बनाया यौन संबंध, पिता को 14 साल की सजा

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने अपनी 20 वर्षीय बेटी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 14 साल की जेल की सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी ने मानवता की सभी सीमाओं को तोड़ दिया और उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए आरोपी को अपनी बेटी से बलात्कार करने और उसे आपराधिक रूप से डराने धमकाने को लेकर उसे 14 साल की जेल की सजा सुनायी और साथ ही उस पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जिनमें बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, डराना धमकाना, हमला और उसे चोट पहुंचाना भी शामिल है।

अदालत ने कहा, ‘यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि आरोपी ने न केवल पीड़िता का बलात्कार किया बल्कि उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए।’ अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि आरोपी आदतन अपराधी था और वह भिन्न मामलों में पहले भी जेल की सजा काट चुका है। अदालत ने नरमी बरते जाने की उसकी अपील को भी खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि दोषी न्यूनतम सजा का हकदार नहीं है क्योंकि ‘उसने अपनी हवस को शांत करने के लिए अपनी ही बेटी को निशाना बनाया।’ अदालत ने कहा,‘पीड़िता का पिता होने के नाते, यह उसका कर्तव्य था कि वह उसे ऐसे किसी हमले से बचाता लेकिन उसने खुद ही मानवता की सभी सीमाओं को लांघ दिया और अपनी बेटी का बलात्कार किया।’

आरोपी द्वारा अपनी पत्नी और बेटी पर वेश्यावृति में शामिल होने का आरोप लगाए जाने के मद्देनजर अदालत ने कहा कि यह भी इस बात को साबित करता है कि दोषी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस के समक्ष एक शिकायत दर्ज करायी थी कि छह जुलाई 2012 को उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया तथा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।

पुलिस ने बताया कि अगले दिन पीड़िता ने अपनी मौसी को इस घटना की जानकारी दी। पीड़िता की मां के छोड़कर चले जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता की मौसी यानी अपनी साली से दूसरी शादी कर ली थी। पीड़िता अपने पिता, सौतेली मां और तीन भाइयों के साथ रह रही थी। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने पहले भी उसके साथ कई बार बलात्कार किया था।

पुलिस ने बताया कि उसके पिता ने घटना के एक सप्ताह पहले भी उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी तथा परिवार के अन्य सदस्यों की गैरमौजूदगी में उसे एक गरम चाकू से दाग दिया था। पीड़िता ने अदालत को यह भी बताया कि उसका पिता कई अन्य अपराधों में पहले भी कई बार जेल जा चुका है और वह अपनी दूसरी पत्नी को भी मारता पिटता था।

आरोपी ने अपने बचाव में कहा कि उसकी पहली बीवी ने उसे इस झूठे मामले में फंसाया है क्योंकि उसने उसे अपनी जिंदगी में दोबारा स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। उसने यह भी कहा कि जब वह जेल में था तो उसकी दूसरी बीवी उससे मिलने जेल में आयी थी और कहा था कि उसकी पहली पत्नी मामले को वापस लेने के लिए संपत्ति में आधा हिस्सा चाहती है। (एजेंसी)



First Published: Monday, May 19, 2014, 12:18

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