धन शोधन के मामले में मुंबई के तस्कर की संपत्ति कुर्क

धन शोधन के मामले में मुंबई के तस्कर की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली : शहर की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में नवी मुंबई आधारित एक व्यवसायी की 2.58 करोड़ रूपये की नकद संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। यह व्यवसायी कीमती लकड़ी की तस्करी करने वाले रैकेट का हिस्सा था जिसका भंडाफोड़ 2011 में हुआ था। दीपक शरद जारे की नकद संपत्ति को कुर्क करने का आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर आया। ईडी ने उसके खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के मामले का संज्ञान लेते हुए उसे धन शोधन के आरोपों में नामजद किया था ।

जांच एजेंसियों के आरोपपत्र के अनुसार जारे चंदन की लकड़ी के तस्करी रैकेट के सरगना अजित बापू सतम का सहयोगी है और वह उसके साथ मिलकर गिरोह चलाता था। सतम मुंबई में रहता है और जांच एजेंसियों के अनुसार तस्करी व्यवसाय (इस संरक्षित लकड़ी का) से वह 40 करोड़ रूपये से अधिक कमा चुका है। विदेशी व्यापार (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1992 की धारा 11 के तहत चंदन की लकड़ी के निर्यात पर रोक है। धन शोधन नियंत्रण अधिनियम से संबंधित निर्णय प्राधिकरण ने पिछले साल सितंबर में नकद संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय के फैसले की पुष्टि की।

डीआरआई ने 2011 में जारे के घर छापा मारा था और 2.58 करोड़ रूपये जब्त किए थे और यह धन अवैध व्यापार तथा चंदन की लकड़ी की तस्करी से अर्जित किया गया था । जांच रिपोर्ट में कहा गया, दीपक शरद जारे के मकान से 2.58 करोड़ रूपये बरामद हुए और जब्त किए गए । उसने स्वीकार किया कि यह राशि चंदन की लकड़ी की तस्करी में हुए मुनाफे के उसके हिस्से के रूप में अजित बापू सतम से मिली थी। इसी मामले एजेंसी ने पिछले साल 30 करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी जिसमें सतम के नाम बेंटले, फेरारी और मर्सिडीज जैसी कारों का सेट भी था। (एजेंसी)

First Published: Sunday, February 2, 2014, 12:02

comments powered by Disqus