Last Updated: Tuesday, December 31, 2013, 15:45

मुंबई : नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मुंबई पुलिस के होटलों, रेस्तरां और क्लबों को 1.30 बजे तक कामकाज समेटने के आदेश को अतर्कपूर्ण बताते हुए बम्बई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पार्टी करने का समय सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए नयी समय सीमा निर्धारित की। एसोसिएशन ने पुलिस के 1.30 बजे तक पार्टी करने के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की थी। पुलिस ने कानून एवं व्यवस्था, सुरक्षा और महिला सुरक्षा की दुहाई देते हुए जश्न मनाने की समय सीमा निर्धारित की थी।
सरकारी वकील डी ए नलवाडे ने पुलिस द्वारा निर्धारित समय सीमा को वाजिब ठहराते हुए अदालत को हाल की कुछ खबरों के बारे में बताया। उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी यासिन भटकल के इस बयान का हवाला दिया कि आतंकी संगठन देश में परमाणु हमले करने की योजना बना रहा था। सरकारी वकील ने अदालत को यह सूचना भी दी कि मध्य प्रदेश में सात कथित आतंकवादी जेल से फरार हैं।
एसोसिएशन की वकील वीना थडानी का कहना था कि राज्य के गृह विभाग ने 19 दिसंबर को जारी अपने परिपत्र में होटलों को सवेरे 5 बजे तक पार्टी करने की इजाजत दी थी। उनका कहना था कि अगर गृह विभाग, जिसके अंतर्गत पुलिस विभाग आता है, को सवेरे पांच बजे तक पार्टी की इजाजत देने से कोई एतराज नहीं है तो पुलिस पार्टी की समय सीमा 1.30 बजे तक क्यों निर्धारित कर रही है।
समयसीमा को सवेरे 5 बजे तक बढ़ाने का ऐलान करते हुए अदालत ने कहा कि होटलों को यह हलफनामा देना होगा कि परिसर के भीतर सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी होगी। अदालत ने होटलों को सवेरे 5 बजे तक इंडोर म्यूजिक की भी इजाजत दे दी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 31, 2013, 14:08