मुजफ्फरनगर दंगे : दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरनगर दंगे : दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरनगर : यहां की अदालत ने मुजफ्फरनगर के लांक गांव में दंगे के दौरान चार व्यक्तियों की हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

जिला सत्र अदालत की न्यायाधीश रामाजैन ने कल रूपेंदर और महक की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं और कहा कि जमानत का मतलब ही नहीं बनता। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 सितंबर, 2013 को दंगे में मेहरदीन, रहीस, तहीर और वाहिद की हत्या कर दी गयी थी। वाहिद को तो जिंदा जला दिया गया था।

पुलिस ने मेहरदीन की हत्या के सिलसिले में दो मामले दर्ज किए थे जबकि रहीसा और वाहिद की हत्या के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया गया था। इस साल सितंबर में मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा में 60 से अधिक लोग मारे गए और 40,000 से अधिक विस्थापित हुए। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, December 17, 2013, 16:41

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