Last Updated: Friday, November 15, 2013, 22:22

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) : भाजपा विधायक सुरेश राणा को दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के करीब दो महीने बाद एक स्थानीय अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा जैन ने राणा को कल एक..एक लाख रूपये के दो मुचलकों पर जमानत दी।
जिला जेल में बंद भाजपा नेता आज जेल से बाहर आ गए क्योंकि दो अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। सात नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) सलाहकार बोर्ड ने राणा एवं भाजपा के दूसरे विधायक संगीत सिंह सोम की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत को निरस्त कर दिया था। सांप्रदायिक हिंसा में कथित भूमिका के लिए 16 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद शामली जिले के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से विधायक राणा पहले विधायक थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। देवबंद की अदालत ने 10 नवम्बर को भाजपा विधायक सोम को जेल से रिहा कर दिया था। गौर हो कि मुजफ्फनगर जिले में भड़के दंगे में 62 लोग मारे गए थे और 40 हजार लोग बेघर हो गए थे। (एजेंसी)
First Published: Friday, November 15, 2013, 22:22