Last Updated: Thursday, November 14, 2013, 14:53
मुजफ्फरनगर : विशेष जांच दल ने मुजफ्फरनगर दंगों में भाजपा विधायकों सुरेश राणा और भारतेन्दु सिंह समेत 11 आरोपियों के खिलाफ कथित रूप से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने तथा अन्य अपराधों के मामलों में पहला आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
एसआईटी सूत्रों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 353 ( सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य पालन करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग ) , धारा 188 ( सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी किए गए आदेश की अवहेलना करना ) और धारा 341 तथा सात अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए 11 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। जिला प्रशासन ने 31 अगस्त को नांगला में हुई बैठक को प्रतिबंधित कर दिया था।
पूर्व ब्लाक प्रमुख वीरेन्द्र सिंह, स्थानीय भाजपा नेता सुभाष बालियान, उमेश, मलिक , योगेन्द्र , सचिन , रविन्द्र काला तथा दो अन्य के नाम भी आरोपपत्र में शामिल किए गए हैं । एसआईटी जिले में 500 से अधिक दंगों की जांच कर रही है जिनमें 62 लोग मारे गए थे और हजारों बेघर हुए थे । (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 14, 2013, 14:53