Last Updated: Wednesday, May 14, 2014, 13:34
मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने जिले के सिकर्दा गांव में दंगा के एक मामले में आरोपित तीन लोगों की जमानत याचिका रद्द कर दी है।
जिला न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने दंगा के आरोपित मोहित, सचिन और नीतू की जमानत याचिका कल रद्द कर दी और कहा कि जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। तीनों पर पिछले साल सितंबर में जिले में सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक युवक की हत्या करने और अनेक अन्य लोगों को घायल करने का आरोप है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 14, 2014, 13:34