Last Updated: Thursday, February 27, 2014, 00:10
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यहां नर्सरी दाखिले में ‘अंतरराज्यीय तबादला श्रेणी’ के बारे में फैसला करने और नर्सरी दाखिले के लिए गुरुवार तक नया लॉटरी कार्यक्रम तय करने को कहा।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने यह आदेश जारी किया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने दलील दी कि अंतरराज्यीय तबादला श्रेणी का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग हो रहा है और फौरन कोई फैसला किया जाए। सरकार के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह आज शाम तक अंतरराज्यीय तबादला श्रेणी को रद्द करने पर एक फैसला करेगी और नर्सरी कक्षाओं में दाखिले के लिए लॉटरी का नया कार्यक्रम कल तक पेश करेगी।
लॉटरी के नये कार्यक्रमों से नर्सरी दाखिले की चल रही प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। मौजूदा प्रणाली में अंतराज्यीय तबादला मामले में पांच अंक दिया जाता है। गौरतलब है कि सुधांशु जैन ने उन माता पिता के बच्चों को पांच अंक दिए जाने की प्रणाली को चुनौती दी थी जो अन्य राज्य से तबादला होकर राष्ट्रीय राजधानी में आए हैं।
वहीं, न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर की एक पीठ ने शहर की सरकार से नर्सरी दाखिले में अशक्त बच्चों की सात श्रेणियों में उपलब्ध सीटांे की गणना करने को कहा। अदालत ने कहा कि अशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के तहत कोटा को इस मामले में आखिरी फैसला आने तक रिक्त रखा जाए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 27, 2014, 00:10