नीतीश कटारा हत्याकांड में तीन दोषियों की उम्रकैद बरकरार

नीतीश कटारा हत्याकांड में तीन दोषियों की उम्रकैद बरकरार

नीतीश कटारा हत्याकांड में तीन दोषियों की उम्रकैद बरकरारज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्ली :दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नीतिश कटारा हत्याकांड को 'आनर कीलिंग' करार देते हुए तीन दोषियों की उम्रकैद को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि कटारा की हत्या झूठी शान के लिए हत्या का मामला है। हाईकोर्ट अब 25 अप्रैल को सजा की मात्रा से संबंधित जिरह पर सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति जेआर मिधा की खंडपीठ ने मई 2008 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली तीनों दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने साल 2002 में नीतिश के अपहरण और हत्या के मामले में तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इस बीच, पीठ ने नीतिश की मां नीलम कटारा की याचिका पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल का दिन तय किया है। नीलम ने तीनों दोषियों- नीतिश की मित्र भारती के भाई विकास यादव, भारती के चचेरे भाई विशाल यादव और कांट्रैक्ट किलर सुखदेव पहलवान के लिए मृत्युदंड की मांग की है। तीनों दोषी फिलहाल तिहाड़ केंद्रीय कारा में कैद हैं।

गौर हो कि 2002 में नीतीश कटारा को अगवा कर उनकी हत्या करने के दोषी पाए गए तीनों अपराधियों ने निचली अदालत द्वारा दिए गए आजीवन कारावास को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश जेआर मिधा की खंडपीठ ने पिछले वर्ष 16 अप्रैल को इस पर फैसला सुरक्षित कर दिया था।

न्यायालय ने तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे विकास यादव, कटारा के दोस्त के भाई भारती और भारती के चचेरे भाई विशाल यादव तथा पेशेवर हत्यारे सुखदेव पहलवान की याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। अभियोजन पक्ष एवं पीड़ित की मां नीलम कटारा ने भी अपराधियों की सजा बढ़ाए जाने के लिए याचिका दायर की है। वह अपराधियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग कर रही हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार विकास और विशाल ने गाजियाबाद में एक विवाह समारोह से नीतीश कटारा को अगवा कर 17 फरवरी, 2002 की रात उनकी हत्या कर दी थी। अपराधियों के लिए सजा की मौत की मांग करते हुए अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय से कहा कि नीतीश कटारा और भारतीय यादव के बीच `गहरे संबंध` थे तथा दोनों परिवारों द्वारा उनके संबंधों को लेकर विरोध के चलते यह हत्या हुई। विकास और भारती पूर्व सांसद डी. पी. यादव के बेटे हैं। दोनों को नीतीश की अगवा कर हत्या करने के अपराध में 2008 में सजा सुनाई गई।

उधर, नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने आज कहा कि उच्च न्यायालय ने उनके रुख पर मुहर लगा दी है जिसने आज उनके बेटे की हत्या के मामले को झूठी शान के लिए की गई हत्या का मामला बताया। वर्ष 2002 में नीतीश कटारा का अपहरण और फिर हत्या कर दी गई थी। नीलम कटारा ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण चरण है और न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी । उच्च न्यायालय के फैसले से मेरे रूख की पुष्टि हुई है कि यह झूठी शान के लिए की गई हत्या का मामला है। हम दोषियों को मौत की सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक मां और नागरिक रूप में फैसले से संतुष्ट और खुश हूं तथा फैसले के लिए ईश्वर, अदालत, देश के लोगों और मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूं। उच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा की हत्या के मामले में विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। (एजेंसी इनपुट के साथ)

First Published: Wednesday, April 2, 2014, 09:56

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