Last Updated: Wednesday, January 22, 2014, 00:05
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली : नर्सरी दाखिले की गाइडलाइंस पर रोक लगाने की स्कूलों की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से खारिज किए जाने के बाद एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। नई गाइडलाइंस पर मंगलवार से दाखिले शुरू हो जाएंगे। अपने बच्चों के लिए नर्सरी में एडमिशन के लिए प्रयासरत अभिभावक 5 फरवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं।
हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद शिक्षा निदेशालय ने नए सिरे से कार्यक्रम घोषित किया है। उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के तहत ही स्कूलों को सीटें भरनी होंगी। शिक्षा निदेशक पद्मिनी सिंघला ने बताया कि स्कूलों को पहली सूची 28 फरवरी को जारी करनी होगी। ये सूची सामान्य, ईडब्ल्यूएस वर्ग की होगी। साथ ही, इसी दिन प्रतीक्षा सूची भी जारी करनी होगी। दूसरी सूची 15 मार्च को जारी की जाएगी। यदि दो सूची जारी होने के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो स्कूलों को तीसरी या चौथी सूची भी जारी करनी पड़ेगी। ये सूची 17 मार्च से 31 मार्च के बीच जारी करनी होगी।
गौर हो कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नर्सरी में दाखिले से संबंधित नए दिशानिर्देश पर रोक लगाने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप बच्चों के हितों के प्रतिकूल होगा और दिल्ली सरकार को तत्काल दाखिले की नई तिथियों को अधिसूचित करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि निजी स्कूल उसे यह संतुष्ट नहीं कर सके कि दिशानिर्देशों पर रोक नहीं लगाने से उन्हें नुकसान होगा। अदालत ने दिल्ली सरकार से दाखिले की प्रक्रिया की शुरुआत की नई तिथि को अधिसूचित करने का आदेश दिया जो 15 जनवरी से शुरू हो रही है।
First Published: Tuesday, January 21, 2014, 09:43