नर्सरी प्रवेश: नए सिरे से ड्रा निकालने का आदेश

नर्सरी प्रवेश: नए सिरे से ड्रा निकालने का आदेश

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को नर्सरी में प्रवेश के लिए ‘सभी सीटों पर’ नये सिरे से ड्रा निकालने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि ड्रा केवल उन सीटों पर नहीं होना चाहिए जो अंतरराज्यीय स्थानान्तरण श्रेणी खत्म करने से रिक्त हुई हैं। अदालत ने कहा कि बराबर अंक पाने वाले अ5यर्थियों पर बराबरी के साथ विचार किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति मनमोहन ने सरकार की 27 फरवरी की अधिसूचना के तीसरे उपबंध के प्रयोग पर रोक लगा दी जिसके तहत नये सिरे से ड्रा केवल खाली हुईं सीटों, ड्रा के पहले दौर में असफल रहे अ5यर्थियों और अंतरराज्यीय स्थानान्तरण श्रेणी खत्म करने के बाद कम अंक पाने वालों के लिए होगा। हालांकि अदालत ने 27 फरवरी की अधिसूचना पर पूरी तरह से रोक लगाने से इंकार कर दिया। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, March 6, 2014, 21:47

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