Last Updated: Friday, January 24, 2014, 10:28
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली : नर्सरी में प्रवेश के लिए उपराज्यपाल के नए दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए दिल्ली के गैर सहायता वाले निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी।
गौर हो कि नर्सरी में प्रवेश के लिए उपराज्यपाल के नए दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए दिल्ली के गैर सहायता वाले निजी स्कूलों ने बीते दिनों उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। उपराज्यपाल ने इस दिशानिर्देश में प्रबंधकों का 20 फीसदी कोटा खत्म कर दिया है।
गैर सहायता वाले मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संघर्ष समिति और फोरम फार प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजूकेशन फार ऑल ने शीर्ष अदालत में दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 जनवरी के आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने इन दिशानिर्देशों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था और दिल्ली सरकार को प्रवेश के लिए नई तारीखें तत्काल घोषित करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने पिछले साल 18 और 27 दिसंबर को ये दिशानिर्देश जारी किये थे। इनमें पड़ोंस के बच्चों को प्राथमिकता देने और प्रबंधकों का 20 फीसदी कोटा खत्म करने सहित अनेक निर्देश शामिल थे। उच्च न्यायालय ने इन दिशानिर्देशों पर अंतरिम रोक के लिये गैर सहायता वाले निजी स्कूलों की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चों के लिये नुकसानदेह होगा।
न्यायालय ने कहा कि उनका मानना है कि अपीलकर्ता अंतरिम राहत नहीं देने से उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान होने के बारे में हमें संतुष्ट नहीं कर सके हैं। न्यायालय ने अपने फैसले में प्रबंधन का कोटा खत्म करने के खिलाफ भी इन स्कूलों की दलील अस्वीकार कर दी थी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
First Published: Friday, January 24, 2014, 10:28