नर्सरी में प्रवेश विवाद पर 7 मई को आदेश देगा SC

नर्सरी में प्रवेश विवाद पर 7 मई को आदेश देगा SC

नर्सरी में प्रवेश विवाद पर 7 मई को आदेश देगा SCनई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश विवाद पर सात मई को आदेश सुनाया जाएगा। न्यायालय ने संकेत दिया कि अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के उन अभिभावकों को प्रवेश की अनुमति मिल सकती है जिन्होंने याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को सात मई को आदेश के लिये सूचीबद्ध करते हुये स्पष्ट किया कि वह सभी के लिये आदेश नहीं देगा और यह राहत सिर्फ उन्हीं 22 अभिभावकों को मिलेगी जिन्होंने अपने 24 बच्चों के प्रवेश के लिये शीर्ष अदालत में अपील दायर कर रखी है। शीर्ष अदालत ने 11 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय के तीन अप्रैल के निर्देश पर स्थगनादेश लगाते हुये नर्सरी में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि पड़ोस और दूसरी श्रेणियों के उन बच्चों को प्रवेश दिया जाये जिन्होंने इसके लिये आवेदन किया था और ड्रा में उनका चयन हो गया था।

न्यायालय ने 28 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रवेश प्रक्रिया के बीच ही नियमों में बदलाव करने के दिल्ली सरकार के निर्णय पर भी सवाल उठाया था। न्यायालय ने अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के बच्चों के हितों की रक्षा करने के इरादे से सभी स्कूलों में नर्सरी की पांच से छह सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार से विचार करने के लिये कहा था।

अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के दायरे में आने वाले कुछ अभिभावकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुये कहा था कि दिल्ली सरकार के 27 फरवरी के फैसले के कारण उन्हें प्रवेश के दिशानिर्देशों के अनुरूप ड्रा में चुने जाने के बावजूद अपने बच्चे के लिये आबंटित सीट छोड़नी पड़ेगी। (एजेंसी)

First Published: Monday, May 5, 2014, 18:32

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