ओडिशा ने दिए सारदा, सीशोर ग्रुप की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

ओडिशा ने दिए सारदा, सीशोर ग्रुप की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने निवेशकों को चिटफंड के जरिये कथित तौर पर करोड़ों रूपये का चूना लगाने वाली कोलकाता की सारदा ग्रुप और राज्य की सीशोर ग्रुप ऑफ कंपनीज की संपत्ति कुर्क करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया है।

ओडिशा के मंत्री प्रसन्न आचार्य ने विधानसभा में बताया, राज्य सरकार ने ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा के आर्थिक अपराध प्रभाग :ईओडब्ल्यू: के प्रस्ताव के आधार पर कोलकाता की सारदा ग्रुप और राज्य की सीशोर ग्रुप ऑफ कंपनीज की संपत्ति कुर्क करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया है। उन्होंने कल बताया कि संपत्ति कुर्क करने का आदेश ओडिशा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ डिपॉजिटर्स (इन फायनेन्शियल स्टैब्लिशमेंट्स) एक्ट, 2011 की धारा 3 के तहत जारी किया गया और बालेश्वर जिले के जिला मजिस्ट्रेट को सारदा ग्रुप्स की संपत्ति कुर्क करने के आदेश के बारे में बता दिया गया है जो कि कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं। आचार्य ने बताया कि कटक के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सीशोर ग्रुप की संपत्ति कुर्क करने के आदेश के बारे में बता दिया गया है।

पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सारदा ग्रुप ने तथा ओडिशा में सीशोर ग्रुप ने बड़ी संख्या में निवेशकों को कथित तौर पर चूना लगाया। अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक (डीजी) बी के शर्मा ने बताया ‘हमने बालेश्वर जिले में सारदा ग्रुप के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। अब तक के आंकड़ों के अनुसार, सारदा ग्रुप पर करीब 50 करोड़ रूपये की जालसाजी करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि बालेश्वर शहर में सारदा ग्रुप की करीब 15 एकड़ भूमि है। ‘सारदा ग्रुप की संपत्ति कुर्क कर हम निश्चित तौर पर कुछ राशि की तो भरपाई कर लेंगे। अंतरिम आदेश के अनुसार, सारदा के प्रबंध निदेशक सुदीप्त सेन और निदेशक देबिका दासगुप्ता ने बालेश्वर में सारदा रियलिटी इंडिया लिमिटेड के नाम से जमीन खरीदी थी। ईओडब्ल्यू ने सेन और सारदा ग्रुप के निदेशक देवजानी मुखर्जी के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। (एजेंसी)

First Published: Saturday, December 7, 2013, 15:36

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