जकिया की याचिका पर आदेश दो दिसंबर तक टला

जकिया की याचिका पर आदेश दो दिसंबर तक टला

अहमदाबाद : एक स्थानीय अदालत ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) की मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर सोमवार को अपने फैसले को टाल दिया। एसआईटी ने 2002 के दंगों के पीछे कथित साजिश के सिलसिले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य को क्लीन चिट दी है।

मेट्रोपालिटन मजिस्टेट्र जी बी गणात्रा ने जकिया की याचिका पर अपना फैसला 2 दिसंबर के लिए टाल दिया है।

सूत्रों ने बताया कि आदेश को इस लिए टाल दिया गया क्योंकि अदालत द्वारा फैसला लिखने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

मजिस्ट्रेट गणात्रा के समक्ष जकिया की याचिका को लेकर उनके वकील एवं एसआईटी के वकीलों की जिरह पांच माह तक चली। इसके बाद जकिया के वकील ने 18 सितंबर को अदालत के समक्ष लिखित पक्ष रखा।

एसआईटी ने तीस सितंबर को अपना लिखित पक्ष रखा था तथा मजिस्ट्रेट गणात्रा ने कहा था कि वह 28 अक्तूबर को अपना आदेश सुनायेंगे।

जकिया के पति एवं कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी 2002 के दंगों के दौरान गुलबर्गा सोसाइटी नरसंहार मामले में मारे गये लोगों में शामिल थे। जकिया ने एसआईटी की मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए एक याचिका दाखिल की थी। (एजेंसी)

First Published: Monday, October 28, 2013, 19:39

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