प्रभुनाथ सिंह की गिरफ्तारी 19 मई तक टली

प्रभुनाथ सिंह की गिरफ्तारी 19 मई तक टली

छपरा (बिहार) : सांसत में फंसे राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह को अंतरिम राहत देते हुए बिहार के सारण जिले की एक अदालत ने चुनाव संबंधित मामलों में उनके खिलाफ दायर दो प्राथमिकियों में उनकी गिरफ्तारी आज 19 मई तक स्थगित कर दी।

सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पाण्डेय ने आदेश पारित कर सिंह की गिरफ्तारी पर 19 मई तक रोक लगा दी।

उल्लेखनीय है कि जिले की एक निचली अदालत ने जिला के विभिन्न पुलिस थानों में दायर दो प्राथमिकियों के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इनमें से एक मामला राजद्रोह का है। न्यायाधीश ने राजद सांसद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले चुनाव आयोग ने सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत की ओर से यह राहत उसके बाद आई। (एजेंसी)

First Published: Friday, April 25, 2014, 15:34

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