पुणे इंजीनियर हत्या: हिंदू संगठन के चार और गिरफ्तार

पुणे इंजीनियर हत्या: हिंदू संगठन के चार और गिरफ्तार

पुणे इंजीनियर हत्या: हिंदू संगठन के चार और गिरफ्तारपुणे : पुणे में 28 वर्षीय एक इंजीनियर की हत्या के मामले में एक हिंदू संगठन से संदिग्ध रूप से जुड़े चार और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि कल रात हुई इन ताजा गिरफ्तारियों के बाद हदाप्सा क्षेत्र स्थित बंकर कालोनी में शेख मोहसिन सादिक की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या 17 हो गई है।

बताया जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति एक दक्षिणपंथी संगठन हिंदू राष्ट्र सेना से संबंधित हैं। पुलिस ने इस मामले में पहले गिरफ्तार 13 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, और 147 के तहत मामला दर्ज किया है।

हदाप्सा क्षेत्र निवासी शेख पर सोमवार की रात में कथित तौर पर उस समय हॉकी से हमला किया गया था जब वह बंकर कालोनी स्थित अपने घर लौट रहा था। इस हमले में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शेख पर वह हमला अप्रत्यक्ष तौर पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वीर शिवाजी और दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की फेसबुक पर अपमानजनक तस्वीरें अपलोड करने के लिए किया गया ,जिसके खिलाफ बंद किया गया था। जारी गत मंगलवार से सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बाद से क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण है। शहर के पुलिस आयुक्त सतीश माथुर ने कहा कि हिंसा भड़काने में शामिल संदिग्ध उपद्रवियों के खिलाफ महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधियां निवारण कानून (एमपीडीए) के कड़े प्रावधान लगाये जाएंगे। दक्षिण पंथी तत्वों द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के खिलाफ आहूत बंद के दौरान बड़ी संख्या में बसों को क्षति पहुंचायी गई। इस बीच मंगलवार को भड़काऊ साहित्य वितरण के मामले में गत मंगलवार को गिरफ्तार किए गए हिंदू राष्ट्र सेना प्रमुख धनंजय देसाई ने हिंसक घटनाओं में अपने संगठन की संलिप्तता से इनकार किया है।

देसाई को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, उन्हें पुलिस ने उपनगरीय लोनी कालभोर में इसी तरह के मामले (भड़काऊ पैम्फलेट्स वितरण) में कल फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक अपील जारी करके लोगों से अफवाहें नहीं फैलाने या उन पर विश्वास नहीं करने की अपील की और कहा कि 2006 से हदाप्सा क्षेत्र में रहने वाला मोहसिन शेख किसी भी संगठन से संबंधित नहीं था।

पुलिस ने इसके साथ ही फेसबुक पर अपमानजनक तस्वीरें लगाने के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत एक मामला दर्ज किया है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, June 5, 2014, 16:48

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