Last Updated: Friday, January 31, 2014, 13:33

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह सुनवाई की पूर्व निर्धारित तारीख से पहले करके दिशानिर्देशों के खिलाफ याचिका पर तेजी से सुनवाई करे।
न्यायमूर्ति एच एच दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश अंतरिक आदेश की प्रकृति का है। इसलिए वह उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय से कहा कि स्कूलों के हित और बच्चों के कल्याण के लिए वह यथासंभव तेजी से सुनवाई करे।
उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं - ऐक्शन कमेटी ऑफ अनऐडेड रिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स, फोरम फॉर प्रोमोशन ऑफ क्वालिटी एड्यूकेशन फॉर ऑल और कुछ अभिभावकों को 11 मार्च की सुनवाई पहले करने के लिए आवेदन दाखिल करने की छूट दे दी। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 31, 2014, 13:33