मुंबई शक्ति मिल गैंगरेप: पांच दोषियों को सजा आज

मुंबई शक्ति मिल गैंगरेप: पांच दोषियों को सजा आज

मुंबई शक्ति मिल गैंगरेप: पांच दोषियों को सजा आज ज़ी मीडिया ब्यूरो

मुंबई : मुंबई के शक्ति मिल्स परिसर में हुए दो महिलाओं के सामूहिक बलात्कार के मामलों में अदालत पांचों दोषियों को आज सजा सुनाएगी। गुरुवार को मुंबई सेशंस कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था। गौर हो कि दोनों मामलों में दो नाबालिगों समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें से तीन लोग दोनों मामलों में शामिल हैं।

इस मामले में विजय जाधव (19), मोहम्मद कासिम शेख (21) और मोहम्मद अंसारी (28) को दोनों मामलों में दोषी करार दिया। इन तीनों के अलावा अदालत ने सिराज खान को 22 अगस्त को शक्ति मिल्स परिसर में हुए फोटो पत्रकार के सामूहिक बलात्कार मामले में और मोहम्मद अशफाक शेख (26) को पिछले वर्ष 31 जुलाई को इसी परिसर में हुए टेलीफोन ऑपरेटर के बलात्कार के मामले में दोषी गुरुवार को करार दिए गए थे।

दो नाबालिग आरोपियों के मामलों की सुनवाई किशोरवय न्याय बोर्ड कर रहा है। एक नाबालिग फोटो पत्रकार और दूसरा नाबालिग टेलीफोन ऑपरेटर के मामले में आरोपी है। अदालत ने पांच लोगों को आज सामूहिक बलात्कार, षडयंत्र रचने, सांझी मंशा, अप्राकृतिक यौन संबंध के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के उल्लंघन का दोषी करार दिया।

जिन मामलों में आरोपियों को दोषी करार दिया गया जिनमें से एक मामला 22 वर्षीय एक फोटो पत्रकार के सामूहिक बलात्कार का है जो अपने काम के सिलसिले में 22 अगस्त 2013 को एक पुरष सहकर्मी के साथ मध्य मुंबई के सुनसान शक्ति मिल्स परिसर में गई थी। इस मामले में पांच लोगों यानी एक किशोर समेत आरोपी के खिलाफ फोटो पत्रकार के सहकर्मी पर हमला करने के बाद महिला का बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी, सिराज रहमान और एक नाबालिग आरोपी हैं।

एक अन्य मामला पिछले वर्ष 31 जुलाई को इसी परिसर में (पहले मामले के तीन आरोपियों समेत) पांच लोगों द्वारा 18 वर्षीय टेलीफोन ऑपरेटर के सामूहिक बलात्कार का है। इस मामले में मोहम्मद अशफाक शेख, मोहम्मद कासिम हाफिज शेख उर्फ कासिम बंगाली, सलीम अंसारी और विजय जाधव आरोपी हैं। विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी दोनों मामलों में आरोपी हैं।

अभियोजन पक्ष ने फोटो पत्रकार के मामले में 44 गवाहों और दूसरे मामले में 31 गवाहों से पूछताछ की। बचाव पक्ष ने फोटो पत्रकार के मामले में तीन गवाहों और दूसरे मामले में केवल एक गवाह से पूछताछ की।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

First Published: Friday, March 21, 2014, 08:48

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