पत्रकार गैंगरेप: नए अभियोग पर SC जाएगा बचाव पक्ष

पत्रकार गैंगरेप: नए अभियोग पर SC जाएगा बचाव पक्ष

मुंबई : मुंबई में फोटो पत्रकार के सामूहिक बलात्कार मामले में बचाव पक्ष तीन दोषियों के खिलाफ अपराध की पुनरावृत्ति को लेकर नया अभियोग लगाने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देगा।

बचाव पक्ष के उच्च न्यायालय में अपील करने की जानकारी दिए जाने के बाद सत्र अदालत ने मामले की सुनवाई शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सत्र न्यायालय ने अपराधियों के खिलाफ अतिरिक्त अभियोग तय करने की अभियोजन पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली थी जिसके बाद सोमवार को उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ई) के तहत अतिरिक्त अभियोग तय किया गया।

बचाव पक्ष के वकील प्रकाश फलसिंगीकर ने प्रधान न्यायाधीश शालिनी फनसालकर जोशी को आज बताया कि वह अपने मुवक्किलों के खिलाफ नया अभियोग तय करने को लेकर उच्च न्यायालय में दोपहर बाद अर्जी दायर करेंगे।

इससे पहले विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकल ने अपराध की पुनरावृत्ति के अभियोग को साबित करने के लिए टेलीफोन ऑपरेटर सामूहिक बलात्कार मामले के जांच अधिकारी और एक पुलिस कांस्टेबल से आज पूछताछ की। फोटो पत्रकार मामले के तीन अपराधियों कासिम बंगाली, विजय जाधव और मोहम्मद सलीम अंसारी को 18 वर्षीय टेलीफोन ऑपरेटर के सामूहिक बलात्कार मामले में पहले की अपराधी करार दिया जा चुका है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

शक्ति मिल परिसर में पिछले साल फोटोग्राफर पत्रकार का सामूहिक बलात्कार हुआ था, उससे करीब एक महीने पहले उसी परिसर में टेलीफोन ऑपरेटर का भी सामूहिक बलात्कार हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह संशोधित धारा के तहत दंड के लिए उपयुक्त मामला बनता है।

लेकिन तीन साझे अपराधियों ने सोमवार को खुद को बेगुनाह बताया था तथा यह कहते हुए आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने अब तक टेलीफोन ऑपरेटर कांड के फैसले को पढ़ा नहीं है। इसके अलावा अदालत ने इस मामले में सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नामंजूर कर दिया था। बचाव पक्ष के वकील ने यह कहते हुए स्थगन की मांग की थी कि उनके मुवक्किल निकम की याचिका पर अतिरिक्त अभियोग तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए बंबई उच्च न्यायालय जाना चाहते हैं। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, March 25, 2014, 16:00

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