शीला दीक्षित को अपना बचाव खुद करना होगा : कोर्ट

शीला दीक्षित को अपना बचाव खुद करना होगा : कोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार के एक मामले में अपना बचाव खुद करना होगा। अदालत ने दीक्षित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 2013 में उनके प्रशासन द्वारा दाखिल अपील पर दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी।

अरविंद केजरीवाल सरकार ने 14 फरवरी को इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले उच्च न्यायालय से मांग की थी कि दीक्षित की अगुवाई वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा दाखिल अपील को वापस लिया जाए।

दीक्षित ने हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार की अर्जी का विरोध किया था। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने आप सरकार द्वारा दाखिल इस याचिका को विचारार्थ मंजूर कर लिया था कि राज्य सरकार को अपील पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अदालत ने दीक्षित को एक पक्ष बनाये जाने की भी अनुमति दी। (एजेंसी)

First Published: Thursday, February 27, 2014, 00:05

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