Last Updated: Thursday, December 12, 2013, 21:38
अहमदाबाद : कथित जासूसी कांड की जांच के लिए गुजरात सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुगण्या भट्ट जांच आयोग की वैधानिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने आज अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया।
न्यायमूर्ति भास्कर भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि जनहित याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर वह एक हलफनामा दायर करे। पीआईएल में आरोप लगाए गए हैं कि 93 हजार फोन टैप किए गए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते तय की।
याचिकाकर्ता ने 93 हजार लोगों की कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। आरोप है कि राज्य सरकार ने पिछले छह महीने ये फोन टैप कराए। (एजेंसी)
First Published: Thursday, December 12, 2013, 21:38