जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटी

जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटी

जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटीनई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 18 साल पुराने मुकदमे की रोजाना सुनवाई करने पर लगी रोक सोमवार को हटा ली।

शीर्ष अदालत ने विशेष लोक अभियोजक जी भवानी सिंह के अस्वस्थ होने के कारण सात अप्रैल को इस मुकदमे की सुनवाई पर तीन सप्ताह के लिये रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति बी एस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मुकदमे की मंगलवार से सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। इससे पहले, विशेष लोक अभियोजक जी भवानी सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल नागेश्वर राव ने न्यायालय को सूचित किया कि भवानी सिंह अब स्वस्थ हो गये हैं।

भवानी सिंह ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने सिंह को किसी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुये निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने मुकदमे की सुनवाई में बार बार स्थगन लेने के कारण न्यायिक प्रक्रिया में विलंब की वजह से उन पर 60 हजार रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया था।

निचली अदालत ने इस मुकदमे की सुनवाई के लिये अभियोजक को राज्य सरकार द्वारा शुल्क के रूप में किये जा रहे भुगतान के आधार पर 14 मार्च को यह राशि निर्धारित की थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सिंह को विशेष लोक अभियोजक के पद से हटाने का कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का निर्णय पिछले सात 30 सितंबर को निरस्त कर दिया था। भवानी सिंह को इस मुकदमे के लिये राज्य में भाजपा की सरकार के कार्यकाल के दौरान विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। (एजेंसी)

First Published: Monday, April 28, 2014, 19:55

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