तीस्ता को धन की हेराफेरी मामले में ट्रांजिट जमानत

तीस्ता को धन की हेराफेरी मामले में ट्रांजिट जमानत

मुम्बई : बंबई उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ अहमदाबाद में दर्ज धन के कथित गबन संबंधी शिकायत में उन दोनों को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर ने तीस्ता और आनंद को चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से राहत प्रदान की।

चूंकि अदालत ने इन पति-पत्नी को ट्रांजिट जमानत दी है, ऐसे में अब दोनों को फिर गुजरात उच्च न्यायालय जाकर वहां फिर अग्रिम जमानत की दरख्वास्त देनी होगी क्योंकि यह मामला वहां दर्ज है। गुलबर्गा हाउसिंग सोसायटी की एक दंगा पीड़ित ने अहमदाबाद पुलिस में तीस्ता और आनंद तथा उनके एनजीओ के खिलाफ 1.51 करोड़ की हेराफेरी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। वर्ष 2002 के दंगे में इस सोसायटी में आग लगा दी गयी थी। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने गुलबर्गा सोसायटी के एक हिस्से को संग्रहालय में बदलने के नाम पर धन वसूला था लेकिन वे 1.51 करोड़ रूपए की हेराफेरी कर डाली।

तीस्ता और आनंद के वकील अरशद शेख ने कहा कि भले ही उनके मुवक्किलों के खिलाफ अहमदाबाद में मामला दर्ज हो, लेकिन वे बंबई उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत हासिल कर सकते हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय के ऐसे फैसले हैं जिनके मुताबिक व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा हो, वहां की अदालत से राहत पा सकता है, भले ही उसके खिलाफ मामला दूसरे राज्य में दर्ज क्यों न हो। तीस्ता और आनंद ने का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें फंसाया गया है। (एजेंसी)

First Published: Saturday, February 1, 2014, 00:08

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