रेलगाड़ी विस्फोट : कानूनी प्रक्रिया के दुरूपयोग के लिए कोर्ट ने बचाव पक्ष को लताड़ा

रेलगाड़ी विस्फोट : कानूनी प्रक्रिया के दुरूपयोग के लिए कोर्ट ने बचाव पक्ष को लताड़ा

मुंबई : मुंबई में जुलाई 2006 में रेलगाड़ी में हुए सिलसिलेवार विस्फोट मामले में मकोका की विशेष अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों को लताड़ लगाते हुए कहा कि वे कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं।

विशेष न्यायाधीश वाई. डी. शिंदे ने बचाव पक्ष के वकील के आवेदनों को खारिज करते हुए यह बात कही। आरटीआई आवेदन के माध्यम से नये तथ्य सामने आने के परिप्रेक्ष्य में जिरह के लिए गवाहों की संख्या बताने, कॉल डाटा रिकार्ड और बचाव पक्ष के अन्य गवाहों की गवाही के आवेदन को खारिज कर दिया।

अदालत ने बचाव पक्ष के आवेदन को खारिज करते हुए कहा, बचाव पक्ष का यह काम गलत है जिसमें वह आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों या कुछ अन्य चीज का पता चलने पर समय-समय पर आवेदन देता है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, October 15, 2013, 08:37

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