Last Updated: Wednesday, October 23, 2013, 23:30
तिरूनेलवेली : जब्त अमेरिकी पोत एम वी सीमैन गार्ड ओहियो की मालिक कंपनी ने यहां की एक अदालत में कहा कि पोत ना तो भारतीय जलसीमा में था और ना ही उसके द्वारा हथियार और गोली-बारूद रखने में कोई अवैधता थी।
पोत के चालक दल के गिरफ्तार 35 सदस्यों में से तीन सदस्यों की सात दिन की पुलिस हिरासत की मांग वाली याचिका का विरोध करते हुए एडवनफोर्ट के वकील ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत प्रथम के सक्षम कहा कि पोत को जब 12 अक्तूबर को रोका गया तो वह भारतीय जलसीमा से दूर था।
मजिस्ट्रेट सी. कातीरावन ने मामले पर सुनवायी शुरू की तो वकील अंशुमान तिवारी ने कहा कि चालक दल के सदस्यों से हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय तटरक्षक द्वारा प्रारंभिक जांच के साथ ही क्यू ब्रांच पुलिस कई दौर की पूछताछ पूरी कर चुकी है।
अमेरिकी पोत के ‘भारतीय जलसीमा से काफी दूर’ होने का दावा करते हुए वकील ने कहा कि ‘पोत या हथियारों’ को लेकर कोई अवैधता नहीं है। वकील ने दावा किया कि हथियार समुद्र में जलदस्युओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए थे। इस दलील का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि पोत ने भारतीय जलक्षेत्र में काफी अंदर तक प्रवेश किया था। इसके साथ ही पोत के पास कोई उचित दस्तावेज या अनुमति नहीं थी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 23, 2013, 23:30