Last Updated: Wednesday, October 9, 2013, 19:09

इस्लामाबाद : अकबर बुगती हत्या कांड में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ की नजरबंदी समाप्त हो सकती है ।
पूर्व राष्ट्रपति के वकील ने दावा किया कि यह अंतिम मामला था जिसके कारण मुशर्रफ कैद में थे । उनके खिलाफ दर्ज अन्य सभी मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है । मुशर्रफ को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या और वर्ष 2007 में आपातकाल लागू करने के मामले में भी जमानत मिल चुकी है ।
मुशर्रफ के वकीलों में से एक इलियास सिद्दीकी ने बताया कि जिन मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके अंतिम मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई । अब वह आजाद हैं । वकील ने कहा कि उन्हें न्यायाधीशों और भुट्टो के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है । मुशर्रफ की ‘आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग’ पार्टी की प्रवक्ता आसिया इसहाक ने कहा कि वह देश छोड़कर नहीं जाएंगे ।
उन्होंने बताया कि मुशर्रफ देश छोड़कर नहीं जाएंगे । वह पाकिस्तान में रहेंगे और राजनीति से प्रेरित मुदकमों का सामना करेंगे । तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 10-10 लाख रूपए के दो मुचलके के आधार पर बुगती हत्या कांड में आज मुशर्रफ को जमानत दे दी ।
बलुचिस्तान के हाई कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी । आसिया ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, यह लंबे समय से अपेक्षित था ।
उन्होंने कहा कि यह लंबे समय से अपेक्षित था । इस बात की प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है । पीठ ने उन्हें जमानत देने से पहले कहा कि बुगती हत्या मामले में षड्यंत्र को लेकर मुशर्रफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है । यह हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है । (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 9, 2013, 19:09