Last Updated: Monday, December 16, 2013, 18:52

कराची : पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की ओर से विदेश जाने की इजाजत के लिए दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मुशर्रफ के वकील एक्यू हालपोतो ने सिंध हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि मुशर्रफ के नाम गृह मंत्रालय की ‘एक्जिट कंट्रोल लिस्ट’ की सूची से हटाया जाए क्योंकि पूर्व सेना प्रमुख अपनी बीमार मां से मिलने के लिए दुबई जाना चाहता है।
हाईकोर्ट ने जिरह सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। हालपोतो ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर 70 मुशर्रफ का नाम विदेश जाने से प्रतिबंधित करने वाली इस सूची में शामिल किया है।
न्यायमूर्ति सज्जाद अली शाह ने कहा कि अदालत ने मुशर्रफ का नाम इस सूची में शामिल करने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं दिया था। (एजेंसी)
First Published: Monday, December 16, 2013, 18:52